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Tarbandi Yojana Rajasthan 2025: किसानों को सरकार देगी ₹40,000 तक की सहायता

राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा देने हेतु तारबंदी योजना राजस्थान (Tarbandi Yojana Rajasthan) को और अधिक सुलभ और लाभकारी बनाया है। वर्ष 2025-26 के लिए जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत अब छोटे किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

🔹 योजना का उद्देश्य

इस तारबंदी योजना राजस्थान (Tarbandi Yojana Rajasthan) का मुख्य उद्देश्य है कि फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेतों के चारों ओर कांटेदार या चैनलिंक तारबंदी की जाए। इससे फसल उत्पादन सुरक्षित रहेगा और किसानों की मेहनत बर्बाद नहीं होगी।

🔹 अब 0.5 हैक्टेयर भूमि वाले भी पात्र

पहले इस तारबंदी योजना राजस्थान (Tarbandi Yojana Rajasthan) के लिए न्यूनतम भूमि सीमा 1.5 हैक्टेयर थी, लेकिन अब व्यक्तिगत और समूह स्तर पर न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर (2 बीघा) भूमि वाले किसान भी पात्र होंगे। यह बदलाव छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

🔹 तारबंदी योजना राजस्थान राशि कितनी मिलेगी?

1️⃣ व्यक्तिगत किसानों के लिए:

  • लघु/सीमांत कृषक: अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक की तारबंदी पर 60% या ₹48,000 (जो भी कम हो) तक का अनुदान।
  • सामान्य कृषक: 400 मीटर की तारबंदी पर 50% या ₹40,000 तक का अनुदान।

2️⃣ समूह में तारबंदी कराने पर:

  • 10 किसानों के समूह द्वारा न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि पर तारबंदी करवाने पर प्रत्येक किसान को ₹56,000 तक का अनुदान (70% तक सब्सिडी) मिलेगा।

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🔹 Tarbandi Yojana Rajasthan कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. किसान को खेत की पेरीफेरी का नवीनतम संयुक्त नक्शा, जमाबंदी, जनआधार कार्ड, और लघु/सीमान्त प्रमाण पत्र तैयार रखना होगा।
  2. यह दस्तावेज लेकर किसान नजदीकी ई-मित्र केंद्र जाएं या राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  3. आवेदन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे।
  4. तारबंदी पूरी होने पर कृषि विभाग भौतिक सत्यापन करेगा, फिर अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

🔹 पात्रता की प्रमुख शर्तें

  • सभी श्रेणी के किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
  • समूह में कम से कम 2 किसान और 1.5 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
  • प्रति किसान अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी पर ही अनुदान मिलेगा।
  • तारबंदी का ले-आउट खेत की स्थिति के अनुसार सही ढंग से बनवाना होगा।
  • दोबारा उसी दिशा में तारबंदी अनुदान योग्य नहीं होगी जहां पहले से तारबंदी की गई हो।
  • विद्युत करंट का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध है।
  • तारबंदी का रखरखाव किसान की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

🔹 जरूरी दस्तावेज

दस्तावेजविवरण
जनआधार / भामाशाह कार्डपहचान हेतु
जमाबंदी की नकलभूमि स्वामित्व हेतु
बैंक पासबुक की प्रतिअनुदान हस्तांतरण हेतु
प्रमाण पत्र (यदि हो)लघु या सीमांत किसान

🔹 अन्य विशेष बातें

  • मनरेगा मजदूरों का उपयोग योजना में 10-15% तक किया जा सकता है।
  • सांसद आदर्श ग्राम योजना के चयनित गांवों में प्राथमिकता से कार्य कराया जाएगा।
  • जिला स्तर पर निरीक्षण और रिकॉर्ड संधारण अनिवार्य होगा।

“Tarbandi Yojana Rajasthan” राज्य सरकार की एक प्रभावी पहल है जो किसानों को फसलों की सुरक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाती है। अब छोटे किसान भी कम भूमि पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द ई-मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं।

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